ऊधमसिंह नगर : पॉक्सो एक्ट की धाराओं में न्यायालय ने रिमांड किया खारिज।

मीडिया ग्रुप, 02 जनवरी, 2024

रुद्रपुर। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सात वर्ष तक की सजा वाले केस में गिरफ्तारी न कर धारा 41 सीआर पी सी के प्राविधानों का पालन करने के दिए गए निर्देशों का पुलिस पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है बल्कि पुलिस द्वारा अपना मनमाना रवैया आज भी अपनाया जा रहा है।

ऐसा ही एक मामला ऊधमसिंह नगर के काशीपुर थाने का सामने आया है जहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा मामला सात वर्ष तक की सजा के अंतर्गत आने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न कर गिरफ्तारी करने का पाते हुए आरोपी का रिमांड लेने से न्यायालय द्वारा इंकार कर दिया गया।

आरोपी की ओर से पैरवी करने वाले जिला न्यायालय रुद्रपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. रावत ने बताया कि थाना काशीपुर में धारा 323, 354, 504, 506, 452 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट अधीन दर्ज मामले में पुलिस द्वारा नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रुद्रपुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें उनके द्वारा मामला सात साल तक की सजा की श्रेणी वाले केस में आने और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी न कर धारा 41 सीआर पी सी के प्राविधानों का पालन करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गया दिशा निर्देशों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा आरोपी के रिमांड के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने का यह कोई पहला मामला नहीं है, विगत दिनों नैनीताल जिले की रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा शराब के आरोप में गिरफ्तारी कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था।