उधमसिंह नगर जिले में लागू की धारा 144

रुद्रपुर। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही डीएम ने जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। कहा कि मतगणना चार जून को होनी है। इस बीच होली, चैत्र नवरात्र व ईद का त्योहार भी है। जिले से यूपी की सीमा सटी होने से असामाजिक तत्वों के निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने व धार्मिक उन्माद फैलाकर ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा सकता है।

डीएम उदयराज सिंह ने आदेश में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास कर सकते हैं। इस कारण तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की जाती है। इस दौरान कहीं भी पांच या उससे से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।

पुलिस, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कॉलेज संस्थानों में विद्यार्थियों, बरातियों, शवयात्रा, उद्योग इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एकत्रित लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। डीएम ने कहा कि किसी धर्म (मजहब), संप्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत न हो। न ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का चुनाव प्रचार में उपयोग हो।

मतदान केंद्र की प्रतिबंधित सीमा के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं होगा। मतदान केंद्रों में कब्जा करने या मतदान रोकने का प्रयास किया तो कार्रवाई होगी। किसी भी उम्मीदवार की ओर से अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने तथा इस प्रकार के अन्य विरोध प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र, उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा व वाहन रैली आदि नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति 50 हजार से अधिक राशि लेकर नहीं चलेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी।