रुद्रपुर: पुलिस द्वारा 7 वर्ष तक की सजा वाले केस में गिरफ्तार आरोपी का रिमांड न्यायालय ने किया खारिज।
रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा 7 वर्ष तक की सजा वाले केस में गिरफ्तार आरोपी का रिमांड लेने से न्यायालय द्वारा इंकार करते हुए पुलिस का डिमांड के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया।
थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप में दर्ज एफआईआर नंबर 81/ 2024 धारा 147, 148, 323, 506 आईपीसी में आरोपी यश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और आरोपी को न्यायिक रियासत में लेने के लिए 14 दिन के डिमांड की मांग की गई।
इस दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील मेहता द्वारा डिमांड के विरुद्ध कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोपी पर आरोपित धाराओं को 7 वर्ष तक की सजा वाले केस के दायरे में आने की बात कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में गिरफ्तारी न कर धारा 41 सीआरपीसी के नोटिस के तहत करवाई करने की बात कही।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम/प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिविजन की प्रभारी न्यायाधीश रश्मि गोयल द्वारा सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी का रिमांड खारिज करते हुए आरोपी को पर्सनल बांड पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।