रुद्रपुर में खाद्य पदार्थों के चार नमूने फेल, 93 हजार जुर्माना।

मीडिया ग्रुप, 01 अक्टूबर, 2023

रुद्रपुर। खाद्य पदार्थों के चार नमूनों के अधोमानक मिलने पर और बगैर लाइसेंस गंदगी में मीट विक्रय करने पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी की ओर से कुल एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला भेजे गए खाद्य पदार्थ दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर और मैकरोनी के एक-एक नमूने अधोमानक पाए गए।

उन्होंने बताया कि दूध के नमूने अधोमानक मिलने पर 10 हजार रुपये, सरसों के नमूने पर 15 हजार, लाल मिर्च पाउडर पर 10 हजार और मैकरोनी के नमूने अधोमानक मिलने पर 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

गंदगी के बीच बगैर लाइसेंस मीट विक्रय करने पर भी 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। डॉ. फुलारा ने कहा कि मिलावटखोरी आदि की शिकायत मिलने पर लोग टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।