उधम सिंह नगर। काशीपुर की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही दोषी को धारा 316 के अपराध में सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जसपुर के ग्राम राजपुर निवासी युवक ने मार्च 2022 में वाद दायर किया था। उसने कहा था कि उसकी छोटी बहन की शादी 13 अप्रैल 2019 को ओमकार के साथ हुई थी। बताया कि उसका पति दहेज की मांग करते हुए मारपीट करता रहता था। इस संबंध में कई बार पंचायत हुई तथा समझौता भी कराया गया था।
30 मार्च 2021 की रात ओमकार ने नशे की हालत में उसकी गर्भवती बहन पर धारदार हथियार से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस वक्त वह पांच माह की गर्भवती थी। हमले में बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर वह व उसकी मां, छोटा भाई, रिश्तेदार जसपुर अस्पताल पहुंचे।
वहां डॉक्टर ने बहन को काशीपुर सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया था। एक अप्रैल 2021 की सुबह लगभग पांच बजे उसकी बहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके आरोपी पति को लगभग तीन महीने बाद गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
इधर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी ओमकार को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में दोषी को धारा 316 के अपराध में सात वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले में कहा कि दोषी की ओर से जेल में बिताई गई 3 वर्ष एक माह की सजा आजीवन कारावास की अवधि में समायोजित की जाएगी।