रुद्रपुर : छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कठोर कारावास

रुद्रपुर। जिला जज की अदालत ने छेड़छाड़, महिला पर बल प्रयोग कर हिंसक होने और धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने बताया कि थाना पंतनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 9 फरवरी 2018 की सुबह वह घूमने जा रही थी। इसी समय अचानक कैलाश नाम के युवक ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। आरोप था कि उसने कपड़े फाड़ते हुए अश्लील हरकत की। किसी तरह उसके चंगुल से वह छूटी और अपनी बड़ी बहन के घर र पहुंचकर घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने मामले में छेड़छाड़, महिला के साथ बल का प्रयोग कर हिंसक होना व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर किया। इस मामले की सुनवाई जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में हुई। अदालत ने गवाहों के सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी कैलाश को दोषी करार देकर सजा सुनाई।