ऊधमसिंह नगर : डीएम ने सरकार के निर्देश में कोविड-19 से मृतकों के परिजनों को 50 हजार सहायता राशि का दिया निर्देश।

मीडिया ग्रुप, 17 अक्टूबर, 2021
रिपोर्ट- मनीष ग्रोवर 9837676185

रुद्रपुर। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है उनके विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि से सहायता के मानदण्डों के अन्तर्गत रूपया 50 हजार अर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये है।

उन्होने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो या उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत व्यक्ति व कोविड-19 से संक्रमित होने पर उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के विधिक वारिसान अनुमन्य राशि पाने के हकदार होगें।

उन्होने कहा है कि विधिक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर निकटतम तहसीलदार /उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्ण विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।