सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दिए कार्यवाही के आदेश।

मीडिया ग्रुप, 20 फरवरी, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया। शीर्ष अदालत ने पहले के चुनाव परिणाम को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया।

कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ “कदाचार” के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है और खुद को मतगणना प्रक्रिया में गलत कार्यों से निपटने तक ही सीमित रख रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी (पीओ) अनिल मसीह को मतगणना प्रक्रिया के दौरान चुनाव परिणामों में जानबूझकर हस्तक्षेप करने के उनके प्रयास के आलोक में कड़ी फटकार लगाई।

चुनाव परिणाम रद्द करते हुए और आप-कांग्रेस गठबंधन के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का असली मेयर घोषित करते हुए अदालत ने अदालत के समक्ष गलत बयान देने के लिए मसीह के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मसीह (चंडीगढ़ नगर पालिका के नामांकित पार्षद, जो भाजपा से हैं) दुष्कर्म के दोषी हैं।

उन्होंने जानबूझकर आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में आठ मतपत्रों को विकृत करने की कोशिश की। सीजेआई ने आदेश में कहा, “यह स्पष्ट है कि 8 मतपत्रों में से प्रत्येक में वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में विधिवत डाला गया। पीठासीन अधिकारी ने मतपत्र को अवैध रूप से डाला गया मानने के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से अपना स्वयं का चिह्न लगाया… यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका और क्षमता में जो किया, वह गंभीर कदाचार का दोषी है।”

अदालत ने पाया कि गलत बयान देने के लिए पीओ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उपयुक्त मामला बनाया गया। अदालत ने कहा, “रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया जाता है कि वह अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।”