कैदियों को नियमों के विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में जेल अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।
मीडिया ग्रुप, 14 अक्टूबर, 2021
दिल्ली। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपित यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जेल में नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल संख्या सात के 32 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून व भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जेल महानिदेशक का कहना है कि अभी दिल्ली पुलिस की ओर से जेल को आधिकारिक रूप से इस बाबत पत्र नहीं मिला है। पत्र प्राप्ति के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को निर्देश दिया था कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जेल के भीतर अनुचित सहयोग देने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा था कि इस मामले में जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए।
यहां पर बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में कहा गया था कि चंद्रा बंधु तिहाड़ जेल से अपनी गतिविधियां और कारोबार चला रहे थे। इस काम में जेल अधिकारी उनकी मदद कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र के तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से 28 सितंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छह अक्टूबर को इस मामले में आपराधिक जांच करने को कहा था।