उत्तराखंड : निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान और प्रमुख नहीं ले सकते बैठक, शासन ने जारी किया…
उत्तराखंड। त्रिस्तरीय पंचायतों में हरिद्वार जिले को छोड़कर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान और क्षेत्र प्रमुख शासकीय व विभागीय बैठक नहीं ले सकते। प्रशासक नियुक्त करने के बाद से वह शासन की अनुमति के बिना कोई नया निर्माण कार्य भी नहीं…
