​रूद्रपुर: दो भाइयों की हत्या के मामले में आरोपी राकेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा।

मीडिया ग्रुप, 19 सितम्बर, 2026

​रूद्रपुर। ऊधम सिंह नगर जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने दो भाइयों की नृशंस हत्या के चर्चित और गंभीर मामले में मुख्य अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

​अदालत के आदेश और पुलिस में दर्ज तहरीर के अनुसार, मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मलसी लंका का है। वादी मुकदमा अजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी करीब सवा दो एकड़ जमीन आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा के खेत से लगी हुई थी।

​राकेश मिश्रा अपने भाई राजेश मिश्रा जो उत्तराखंड पुलिस में दरोगा पद पर कार्यरत/तैनात था, के साथ मिलकर वादी की जमीन को सस्ते दामों में हथियाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, गाली-गलौज करता था और जान से मारने व झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रहा था। ​घटना 15 जून 2021 की दोपहर करीब 2:00 बजे की है। अजीत सिंह अपने बेटों गुरपेज सिंह और गुरकीर्तन सिंह के साथ अपने खेत में धान की फसल बोने की तैयारी कर रहे थे। ​इसी दौरान आरोपी राकेश मिश्रा अपने सहयोगियों और असलाहों/रायफलों से लैस होकर खेत की मेढ़ पर आया और गाली गलौज करने लगा। जब वादी के बेटों ने विरोध किया, तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों भाइयों गुरपेज सिंह और गुरकीर्तन सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।

​अदालत ने ​राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को हत्या के आरोप मे कठोर आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा से दंडित किया है। वहीं ​राजेश मिश्रा को आर्म्स एक्ट के तहत 06 माह का कारावास की सजा से दंडित किया है।