उत्तराखंड सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि छह माह से बढ़ा कर एक वर्ष की।
उत्तराखंड सरकार ने आम जन की सुविधा के लिए अहम कदम उठाया है। आय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष कर दी गई है।
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