एलएलबी के छात्र को बिना एडवोकेट पंजीकरण के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा भारी, फर्जी वकील के आरोप में भेजा जेल, जमानत खारिज।

मीडिया ग्रुप, 12 जुलाई, 2022

एलएलबी में प्रवेश लेने के साथ ही लॉ के छात्रों की जूनियरशिप के रूपमें न्यायालय में उपस्थिति सामान्य सी बात हो गई है और यह अधिकांश न्यायालयों में देखने को मिलने लगा है लेकिन रायबरेली में एलएलबी के छात्र को बिना एडवोकेट पंजीकरण के न्यायालय में उपस्थिति भारी पड़ गई। उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया।

रायबरेली में एलएलबी के छात्र की फर्जी अधिवक्ता के आरोप में जमानत याचिका प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

बीते वर्ष एलएलबी के छात्र अभय ने एमएसीटी न्यायालय में उपस्थित होकर किसी मुकदमे में अपना पक्ष रखा था। बातचीत के दौरान शंका होने पर एमएसीटी के जिला जज ने उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर व प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के सम्बंध में जानकारी की तो आरोपी ने बताया कि वह एलएलबी का छात्र है। जिस पर एमएसीटी के जिला जज ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए प्रकरण को सेंट्रल बार को संदर्भित करते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी।

इसके बाद सदर कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है। सोमवार को आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की थी।

बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। तर्क सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया।