नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की प्रबंध कमेटी के चुनाव चार सप्ताह में कराने के आदेश।

मीडिया ग्रुप, 15 दिसंबर, 2021

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा नानकमत्ता की प्रबंधन कमेटी के चुनाव तय समय पर नहीं कराए जाने के मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को 27 दिसंबर तक चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने और चार सप्ताह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश पारित किया है।

कोर्ट ने साफ किया है कि तब तक वर्तमान कमेटी बाइलॉज के अनुसार कार्य करती रहेगी। सरकार की तरफ से स्थिति साफ करते हुए अदालत को बताया कि सरकार चुनाव कराने की तैयार है, उन्हें समय दिया जाय। कोर्ट ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।

कमेटी आफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट  के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव आठ सितम्बर 2016 को हुए थे। कमेटी पांच साल के लिए चुनी गई थी। कमेटी का कार्यकाल 21 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है, लिहाजा नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाय।

मैनेजमेंट द्वारा चुनाव कराने हेतु एक पत्र कमिश्नर कुमायूं को 22 सितम्बर 2021 को दिया, जिसमे कहा गया कि प्रबंधन कमेटी का चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराएं जाय।जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने उपजिला अधिकारी को निर्देश दिए कि कमेटी का चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएं।

उप जिला अधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई परन्तु चुनाव की तारीख तय नहीं की। कमेटी का यह भी कहना है कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नही कराए गए तो गुरुद्वारा का सारा कार्य प्रभावित होगा।

गुरुद्वारे के बायलॉज में भी वर्णित है कि नई कमेटी का चुनाव तय समय से पहले चार माह पूर्व प्रारम्भ होगी, नई कमेटी तय समय से पहले चुनी जाएगी और नई कमेटी के शपथ लेने तक पुरानी कमेटी ही सारा कार्य  देखेगी।