ऊधमसिंह नगर : रुद्रपुर के व्यापारी से 15 लाख की ठगी का आरोप, एफआईआर दर्ज।

मीडिया ग्रुप, 14 दिसंबर, 2021

रुद्रपुर। लुधियाना पंजाब की फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के संचालकों द्वारा यहां ओमेक्स रिवेरा काॅलोनी निवासी कंपनी संचालकों से फूड प्रोडक्ट बेचने के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लेने का मामला सामने आया है।

न्यायालय के आदेश पर थाना पंतनगर पुलिस द्वारा दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।न्यायालय के आदेश पर दर्ज रिपोर्ट में मीना एनक्लेव, ज्वालापुर, हरिद्वार निवासी हाल निवासी ओमेक्स रिवेरा चन्द्रमोहन गोयल पुत्र एलएम गोयल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रिपोर्ट में कहा है कि उसकी व उसकी पार्टनर कामिनी सिंघल की फर्म यूके डिस्टीव्यूटर द्वारा सयुक्त रुप से मई 2018 को संकल्प छिव्वर सीईओ गुडटाईम्स बेन्चरस इंडिया आईएनसी एफएमसीजी डिवीजन लुधियाना पंजाब व नरेन्दर दीप छिव्वर चेयरमेन/एमडी संकल्प छिव्वर सीईओ गुडटाईम्स बेन्चरस इंडिया आईएनसी लुधियाना पंजाब द्वारा उसे व उसकी पार्टनर को प्रस्ताव दिया गया था कि उनकी कम्पनी द्वारा सीएफएमसीजी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है जैसे फूड प्रोडेक्ट, ब्रेक फास्ट सेरेलेस आदि।

उन्होने अपने ब्रान्ड को बेचने के लिए स्टाकिस्ट की उत्तराखंड में आवश्यकता है। चंद्रमोहन का आरोप है कि उनकी बातो पर विश्वास करकें उसने व पार्टनर द्वारा 5 मई 2018 को 5 लाख रुपये, 7 मई 2018 को 2.50 लाख रुपये, 5 मई 2018 को 7 लाख रुपये व 50 हजार रुपये टोकन मनी उक्त व्यक्ति के कम्पनियों के खाते में जमा कराये थे। जिसके तहत उक्त लोगो द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के पार्टनर एक लिखित इकरार नामा 8 मई 2018 गवाहों के सामने तैयार किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी तय किया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा प्रार्थी को माल का 4 प्रतिशत कमीशन देगी व डेढ पैसा पर कार्टून व बैग लोडिंग व अनलोडिंग व 10 हजार रुपये बतौर भवन किराया दिया जायेगा व 7 हजार रूपये गोदाम कीपर की प्रति सैलरी प्रतिमाह दिया जायेगा।

इसके अलावा उक्त लोगों द्वारा सिक्योरिटी डिपोजिट का 8 प्रतिशत टीडीएस काट कर दिया जायेगा। यह इकरारनामा प्रार्थी व प्रार्थी के पार्टनर द्वारा उक्त लोगों से उक्त माल की सप्लाई पूरे उत्तराखण्ड में करने हेतु किया गया था। इकरारनामा में यह भी अंकित था कि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर 90 दिन के अन्दर निस्तारण कर दिया जायेगा।

चंद्रमोहन का आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी की फर्म को किसी प्रकार का कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट नही दिया गया। उसने मेल टेलीफोन से उक्त लोगों से सम्पर्क किया परन्तु वह समय की माँग करते रहे। परन्तु उक्त लोगों द्वारा कोई भी सन्तोषजनक जवाब नही दिया गया।

बार बार तकादा करने के बाद भी उक्त लोगो द्वारा कोई एफएमजी प्रोडेक्ट नही दिया गया। जब उसने 11 फरवरी 2021 को अपने सिक्योरिटी डिपोजिट रुपये की माँग उक्त लोगों से की तो उक्त लोगों द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है व अभ्रद व्यवहार किया जा रहा है जिससे वह मानसिक व शारीरिक रुप से परेशान हो रहा है।

रिपोर्ट में चंद्रमोहन ने कहा है कि उक्त लोगों के खिलाफ थाना माँडल ट्राउन जिला लुधियाना में मामला दर्ज किया गया। इसके उपरान्त थाना विकासनगर जिला लखनऊ मे भी मामला दर्ज है व उक्त लोगों कें खिलाफ 138 एन0आई0 एक्ट व दीवानी वाद कई न्यायालयो में विचाराधीन है। उसने उक्त घटना की रपट थाना पन्तनगर मे देनी चाही लेकिन थाने वालो ने रिपोर्ट नही लिखी जिस कारण उसे 6 अक्टूबर 2021 को थानाध्यक्ष पन्तनगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक प्रेषित की गयी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी संकल्प छिब्बर, नरेंद्रदीप छिब्बर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।