उधमसिंह नगर। इंडियन ऑयल कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने श्रमिक की मौत के मामले में अदालत के आदेश पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया है। मृतक श्रमिक के पिता ने पारिश्रमिक हड़पने के चक्कर में पुत्र को गला घोटकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सितारगंज न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में रामविलास ने आरोप लगाया कि उसका पुत्र बृजेश कुमार इंडियन ऑयल फैक्ट्री में ठेकेदार सुरेंद्र सिंह निवासी रूद्रपुर के अधीन सीट मैकेनिक के पद पर कार्य था। आरोप लगाया कि ठेकेदार सुरेंद्र ने उसके पुत्र का पिछले 5 वर्षों का वेतन रोक लिया था। पुत्र के मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता था।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि 23 जनवरी को सिडकुल पुलिस चौकी से फोन पर सूचना मिली कि उनके पुत्र बृजेश की गंभीर स्थिति है। परिजनों के पहुंचने पर बृजेश की लाश पुलिस के सुपुर्द थीं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुत्र ने मृत्यु से पहले फोन पर ठेकेदार सुरेंद्र से हिसाब किताब कर पैसे लाने की बात बताई थी। उनका आरोप है कि पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसके पुत्र की तार से गला घोटकर हत्या की गई है। हत्या की पुष्टि के लिए डॉक्टर ने बृजेश का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा हैं।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि इंडियन ऑयल कंपनी और ठेकेदार सुरेंद्र सिंह उसके पुत्र की हत्या के आरोपी हैं। ठेकेदार पर उसके पुत्र का लगभग 3 लाख का बकाया था। पुलिस ने अदालत के आदेश पर ठेकेदार सुरेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।