रुद्रपुर : बच्ची से घिनौने कृत्य के दोषी को 20 साल की सजा

रुद्रपुर। दो साल पहले ट्रांजिट कैंप में सात साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने वाले अभियुक्त को दोषी मानकर न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। महिला ने थाने में तहरीर दी। कहा कि वह अपनी सात साल की बेटी के साथ खाना खा रही थी। लेकिन उसकी बेटी बार-बार खाना खाने से मना कर रही थी।

जब उसने कारण पूछा तो बताया कि पड़ोस में रहने वाले हेतराम ने उसे बुलाया। आरोपी ने उसे अपनी गोद में बैठाया और अपनी सगी पोती से रजाई ओढ़वा दी थी। आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की।

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एफटीसी/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई।

न्यायालय में एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह और सबूत पेश कर हेतराम पर आरोपी सिद्ध कर दिया। न्यायालय ने दोषी हेतराम को बीस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने जुर्माने के बीस हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए। साथ ही आदेश की प्रति राज्य सरकार/डीएम को भेजने को आदेश दिए ताकि क्षतिपूर्ति निधि या अन्य योजना से पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिल सके।

यदि पीड़ित को इस मामले में कोई अंतरिम प्रतिकर प्राप्त हुआ हो तो यह धनराशि प्रतिकर राशि में समायोजित की जाएगी।