मीडिया ग्रुप, 19 जुलाई, 2023
रुद्रपुर। घर में घुसकर दिव्यांग नाबालिग युवती के साथ जबरन दुराचार करने वाले युवक को पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 29.11.2020 को खटीमा थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गत दिवस वह एक वैवाहिक समारोह में काम करने गई थी घर पर उसकी 14 वर्षीय दिव्यांग लड़की अकेली थी।
रात्रि में वार्ड 5 इस्लाम नगर थाना खटीमा निवासी अब्दुल घर में घुसा और मेन दरवाज़े को अन्दर से बंद कर कमरे में बैठी उसकी 14 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ जबरन दुराचार किया तथा धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
जब महिला देर रात घर लौटी तो बेटी को चारपाई पर निरवस्त्र व बदहवास देख कारण पूछा तो वह रोने लगी और सारी आप बताई ,उस समय महिला के साथ पडोसन भी थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भागदौड़ कर 03-12-2020 को आरोपी अब्दुल को गिरफ़्तार कर लिया, उसके विरूद्ध पॉस्को न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया।
आरोपी सिद्ध होने के बाद पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दुराचार के आरोपी अब्दुल को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।
जुर्माने की धनराशि में से 30 हज़ार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में मिलेंगे साथ ही न्यायाधीश ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपए पीडिता को दिये जायें।