मीडिया ग्रुप, 06 दिसम्बर, 2021
रुद्रपुर। बैंक में संपत्ति बंधक रख दो करोड़ रुपये का ऋण लेने और बंधक रखी संपत्ति धोखे से बेचने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
ऋण जमा न कर पाने पर खाता एनपीए होने के बाद बैंक के संज्ञान में मामला आया तो होश उड़ गए।
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. मीरा मार्ग हल्द्वानी जनपद नैनीताल के नवीन चंद्र पाटनी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उनकी शाखा से रनवीर नागपाल पुत्र स्व. दामोदार दास नागपाल हाल निवासी नागपाल ट्रेडर्स बरेली रोड हल्द्वाानी जनपद नैनीताल को दो करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जिसकी ऐवज में रनवीर नागपाल द्वारा अपनी विभिन्न संपत्तियां बैंक में बंधक के रूप में रखी गयी थी।
उन्होंने बताया कि बैंक में रखी संपत्तियां फुलसुंगा परगना रूद्रपुर की संपत्ति को भी बंधक रखा गया था। रनवीर नागपाल द्वारा अपना ऋण जमा न कर पाने के कारण खाता एनपीए हो गया।
शाखा प्रबंधक का आरोप है कि रनवीर नागपाल ने बैंक में बंधक रखी संपत्ति का भारमुक्त प्रमाण पत्र निकलवाने के बाद उसे बेच दिया गया। बताया कि बैंक में बंधक रखी संपत्ति बेचने की शिकायत जब ट्रांजिट कैंप थाने में की गई तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी रनवीर नागपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।