रुद्रपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज हेमंत राणा ने बुधवार को सुनाए फैसले में आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
गदरपुर के ग्राम अलखदेवा निवासी जसवंत सिंह जस्सा ने सपन हालदार निवासी गदरपुर के खिलाफ चेक का मुकदमा दायर किया था। परिवादी जसवंत सिंह जस्सा की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह व सुरेंद्र नरूला द्वारा पैरवी की गई।
जसवंत सिंह का कहना था कि उन्होंने सपन हालदार को जरूरत के लिए पांच लाख रुपये दिए थे। सपन हाल्दार ने कुछ महीने के भीतर रुपये वापस करने का आश्वासन दिया था। कुछ समय बाद सपन हाल्दार ने धनराशि का भुगतान के लिए एक्सिस बैंक की रुद्रपुर शाखा का चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। जिस पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई।
कोर्ट में परिवादी के अधिवक्ता गुरबाज सिंह, सुरेंद्र नरूला ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सपन हाल्दार पर दोष सिद्ध कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने सजा के साथ ही सपन हाल्दार पर अर्थदंड लगाया था।