हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्ग स्नोव्यू, बिडला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल, हेड पोस्ट आफिस, सूखाताल, तल्लीताल धर्मशाला सहित अन्य मार्गों पर स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह होटल व्यवसायियों, स्थानीय लोगों, अधिवक्ताओं और अन्य के साथ एक बैठक करें। स्थानीय लोगों के हितों को देखते हुए समस्या का समाधान निकालें, नई पार्किंग के लिए जगह का चयन करें।
हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में एसएसपी नैनीताल शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सड़र के किनारे पार्क हुए वाहनों का चालान करना शुरू कर दिया है।
सभी लोंगो को हिदायत दी है कि वाहनों को सड़कों पर पार्क न करें। सभी से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है।
अधिवक्ता ने स्थानीय लोगों के हितों को देखते हुए कोर्ट से कहा कि वाहनों का चालान करना इस समस्याका समाधान नहीं है।
प्रशासन को इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी व प्राइवेट छोटी छोटी पार्किंग बनानी चाहिए। वर्षों से लोग यहां पर रह रहे है अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो रात को वह बिना वाहन के इलाज कराने के लिए कैसे जाएगा। उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं होगी।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।