उधमसिंह नगर : दिवाली पर पटाखे फोड़ने को माना करने पर गृह स्वामी की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास।

मीडिया ग्रुप, 07 अगस्त, 2023

रुद्रपुर। अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ने से मना करने पर गृह स्वामी की हत्या करने के आरोपी पिता-पुत्र को जनपद न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने आजीवन कारावास और 12-12 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह ने बताया कि सितारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नकटा निवासी चंदन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 नवंबर 2015 की रात क़रीब नौ बजे अपने भाई उमेश व पिता जनार्दन के साथ घर पर दीपावली का पर्व मना रहे थे।

तभी क़रीब 9 बजे पड़ोसी अजय व संजय उनके घर की छत पर आकार पटाखे फोड़ने लगे। इस पर चंदन के पिता ने छत पर जाकर दोनों लड़कों को पटाके फोडने से मना किया तो वे लड़ने पर उतारू हो गए और अपने भाई विजय व पिता सुदर्शन को आवाज़ देकर बुला लिया।

चारों की जनार्दन प्रसाद से कहासुनी होने लगी इसी बीच सुदर्शन ने कॉपे से जनार्दन पर ताबड़ तोड़ वार कर उनको छत से नीचे फेंक दिया।

जब चन्दन व उमेश ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया तो चारों लोगों ने उन पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

शोर शराबा सुनकर गाँव के लोग आ गए और तीनों को सरकारी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने जनार्दन को मृत घोषित कर दिया व दोनों घायलों का उपचार किया।

पुलिस ने अगले ही दिन 12-11-2015 को सुदर्शन, विजय व अजय को गिरफ़्तार कर लिया तथा सुदर्शन की निशानदेही पर आला कतल कॉपा बरामद कर लिया तथा 13-11-2015 को संजय को भी गिरफ़्तार कर लिया।

कोर्ट ने अजय व संजय को जुबेनाइल (किशोर) घोषित कर दिया। सुदर्शन व विजय के विरूद्ध ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें डी.जी.सी नन्दन सिंह धामी द्वारा 14 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया।

आरोपी सिद्ध के बाद जनपद न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने सुदर्शन व विजय को जनार्दन का हत्यारा घोषित करते हुए आजीवन कारावास और 12-12 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।