मीडिया ग्रुप, 30 मई, 2023
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को बरी किया है। छह साल पहले आबकारी विभाग ने उसे 40 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था।
नौ नवंबर 2017 को गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने गांव बिंदुखेड़ा में युवक को शराब ले जाते हुए पकड़ा था लेकिन नियमावली के तहत घटना के दूसरे दिन उसे नोटिस दे कर जमानत दे दी गई थी।
इधर, मामले की सुनवाई न्यायालय एसीजेएम/प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिश कलीम की अदालत में हो रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने।
सोमवार को अधिवक्ता ने बताया कि घटना के दौरान कोई पक्का गवाह और सबूत न होने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।