मीडिया ग्रुप, 09 फरवरी, 2023
पिथौरागढ़ में सास के साथ दुष्कर्म, मारपीट करने के दोषी दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, 61 वर्षीय वृद्धा पिथौरागढ़ में किराये के मकान में रहती थीं। वृद्धा के पति का छह साल पहले निधन हो गया था। उनकी बेटी और दामाद अलग-अलग रहते थे। आरोप है कि 21 एवं 22 मार्च 2021 की रात दामाद शराब पीकर उनके कमरे में आया, इसके बाद उसने मारपीट की और दुष्कर्म किया।
वह रात में ही भागकर अपनी बेटी के घर गई और घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन जब महिला अपनी बेटी के साथ कमरे में जाने लगी तो फिर से आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज की।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 323 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही वृद्धा का मेडिकल कराया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उनका दामाद लगभग पांच माह से उनके साथ गलत काम कर रहा था।
लोकलाज के कारण अपने दामाद की हरकतों को किसी को नहीं बता पाई। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 223 के तहत अभियुक्त को तीन माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रमोद पंत ने पैरवी की।