अलर्ट : गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया नाबालिग तो लग सकता है इतना जुर्माना, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है रद्द।
मीडिया ग्रुप, 20 जनवरी, 2023
वैसे तो दोपहिया हो या फिर चार पहिया आदि। लगभग सभी वाहन का इस्तेमाल लोग एक-जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने और अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए करते हैं। कोई स्कूल-कॉलेज जाता है, तो कोई दफ्तर वाहन से जाता है आदि। पर क्या आप अपने नाबालिग (16-18 साल) बच्चे को वाहन चलाने के लिए देते हैं?
अगर हां, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी और नाबालिग बच्चे के जिद्द करने पर भी कभी उसे दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने को न दें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप पर कितना जुर्माना लग सकता है और आपको इसके अलावा क्या दंड मिल सकता है।
दरअसल, मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में कई बड़े और कड़े प्रावधान नजर आते हैं, जिनमे से एक नाबालिग का गाड़ी चलाना भी है। नियम के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। साथ ही अभिभवाक और गाड़ी मालिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
इस बात को बिल्कुल न भूलें
- यहां आप ये जरूर जान लें कि 16 से 18 साल के बच्चों को विदआउट गेयर लाइसेंस जारी होता है। ऐसे में ये बच्चे एक्टिवा और स्कूटी आदि चलाने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग विदआउट गेयर का मतलब स्कूटी आदि को मनाते हैं। पर नियम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, क्योंकि विदआउट गेयर के वाहन से मतलब है कि 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन 16-18 साल के बच्चे चला सकते हैं।
- वहीं, अगर नाबालिग विद गेयर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, जैसे- बाइक, कार आदि। तो ऐसे में ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने को लेकर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा। हालांकि, राज्य सरकारें इसमें अलग से संशोधन कर सकती हैं।
- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस बच्चे का लाइसेंस 25 साल की आयु से पहले नहीं बनेगा। इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है और जुर्माना अलग से लग सकता है।