ऊधमसिंह नगर : निर्दलीय प्रत्याशी विधायक राजकुमार ठुकराल एवं भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा के समर्थकों में दोनों पक्षों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज, देखिये कौन कौन है नामजद, क्या लगी है धारा ……

मीडिया ग्रुप, 06 फरवरी, 2022

रुद्रपुर। विधानसभा चुनाव में रुद्रपुर सीट से भाजपा के दो बार से चले आ रहे विधायक राजकुमार ठुकराल की भाजपा से टिकट काट कर शिव अरोरा को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है।टिकट काटे जाने के बाद विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया गया है।

निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक राजकुमार ठुकराल एवं भाजपा प्रत्याशी के रूप में शिव अरोरा का एक दूसरे के प्रति आरोप-प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हैं। इसी आरोप-प्रत्यारोप के चलते चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा व निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच ग्राम सुंदरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट होने की घटना सामने आयी है। इस घटना के विरोध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज धरना प्रदर्शन किया गया था।

ग्राम सुंदरपुर में प्रचार के दौरान हुई इस घटना के संबंध में अब दोनों पक्षों की ओर से थाना दिनेशपुर में एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। सुब्रत बछाड़ पुत्र सुरेंद्र बछाड़ द्वारा विधायक राजकुमार ठुकराल, अजीत, अंकित बठला, पुरुषोत्तम छाबड़ा को नामजद करते हुए 30 से 35 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।

सुब्रत बछाड़ द्वारा पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि आज ग्राम सुंदरपुर में श्रीमती लॉकेट चटर्जी जो कि बंगाल की सांसद भी है, के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर सीट से प्रत्याशी शिव अरोरा के समर्थन में ग्राम सुंदरपुर में आम सभा की जा रही थी जिस दौरान विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा अपने समर्थकों के साथ आकर उसके साथ मारपीट की गई और अपने समर्थकों को सुब्रत बछाड़ को जान से मारने के लिए कहा जिस पर उन्होंने उस पर हमला किया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि लॉकेट चटर्जी के साथ भी बदतमीजी की गई। सीटी बजाई गई। गाली गलौज की जान कर मारने की धमकी दी गई। सुब्रत बछाड़ की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 147, 323, 341, 504, 506 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 127 के तहत नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

इसी घटना को लेकर विधायक राजकुमार ठुकराल के पक्ष की ओर से अंकित बठला पुत्र सुरेंद्र बठला द्वारा भाजपा नेता अमित नारंग, सुरेंद्र सिंह कालड़ा, सुब्रत बछाड़, सुदर्शन विश्वास उर्फ जगदीश सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अंकित बठला द्वारा पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल के समर्थन में ग्राम सुंदरपुर में घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रहे थे उसके उपरांत भाजपा की गाड़ियों का लंबा काफिला मेन रोड से गुजर रहा था अंत में एक वाहन से भाजपा नेता अमित नारंग, सुरेंद्र सिंह कालड़ा, सुब्रत बछाड़, सुदर्शन विश्वास एवं अन्य लोग गाड़ी रोककर गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया। हमारे द्वारा आपत्ति करने पर उन लोगों ने मुझे व आकाश को मारना शुरू कर दिया। बीच-बचाव में राजेश बजाज, भोला ने हमें बीच बचाव किया और सुभाष मंडल व ग्राम प्रधान पति महेंद्र सैनी ने मुझे बचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उक्त नामजद आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।