रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता फोरम, उधम सिंह नगर ने एक मामले में गदरपुर के व्यापारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ₹39,000 का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है।
मामला गदरपुर के एक व्यापारी और लालकुआं, नैनीताल स्थित एक सुपर सेलर के बीच का है। वर्ष 2020 और 2021 में गदरपुर के व्यापारी ने बोन कंपनी (लुधियाना, पंजाब) के नमकीन और बिस्किट जैसे उत्पाद सुपर सेलर से होलसेल में खरीदे थे। इनमें से कुछ उत्पाद डैमेज और एक्सपायर्ड हो गए। व्यापारी ने इन उत्पादों को वापस लेने के लिए बोन कंपनी से संपर्क किया, जिसके बाद सुपर सेलर ने यह माल अपने कब्जे में ले लिया।
हालांकि, सुपर सेलर ने डैमेज और एक्सपायर्ड उत्पादों की कीमत व्यापारी के बिल में समायोजित नहीं की। इस पर गदरपुर के व्यापारी ने अधिवक्ता गौरव कुमार मिड्ढा के माध्यम से 2021 में जिला उपभोक्ता फोरम, रुद्रपुर में सुपर सेलर और बोन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मुकदमे के दौरान, सुपर सेलर ने दावा किया कि गदरपुर की फर्म उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती और फर्म में कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन फोरम ने गदरपुर स्थित फर्म को उपभोक्ता मानते हुए सुपर सेलर की दलीलों को खारिज कर दिया। सुपर सेलर द्वारा अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते फोरम ने व्यापारी के पक्ष में निर्णय सुनाया।
फोरम ने सुपर सेलर को ₹39,000 का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। यह फैसला व्यापारियों के उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।