रुद्रपुर : दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल, पचास हजार का जुर्माना 

रुद्रपुर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िताओं को प्रतिकर देने के भी आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार 17 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने अपनी 15 साल की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले में विवेचक एसआई धीरज टम्टा और रीता चौहान ने अगले दिन बहेड़ी निवासी राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को बरामद कर लिया।

आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (3) एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। एफटीएस न्यायालय में अपर जिला सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या ने मामले की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिए।

अपर जिला जज न्यायाधीश संगीता आर्या ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी में सात साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 366 के तहत दस साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोप के दौरान जेल में काटी गई सजा भी शामिल होगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सहायता योजना के तहत उचित प्रतिकर दिलाने की संस्तुति करने के निर्देश दिए।