रुद्रपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक सिंह राणा के न्यायालय द्वारा चेक बाउंस के आरोपी को तीन महीने के कारावास एवं 5.50 लाख रुपये के प्रतिकर की सजा का आदेश दिया है।
रुद्रपुर निवासी पंकज सचदेवा ने बताया कि उसके द्वारा राजकुमार रस्तोगी निवासी मालिक कॉलोनी, रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर व हाल निवासी हल्द्वानी जिला नैनीताल के खिलाफ 04 लाख रुपए की धनराशि मांग को लेकर चेक का मुकदमा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट व सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से दायर किया था।
पंकज सचदेवा का कहना है कि राजकुमार रस्तोगी द्वारा उससे उधार ली गई धनराशि के भुगतान की एवज में चेक जारी किया गया था लेकिन चेक का भुगतान उसके खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से नहीं हो सका जिस पर उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
परिवादी पंकज सचदेवा की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट , सुरेंद्र नरूला एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपी को तीन महीने के कारावास और 5.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया।