उत्तराखंड। नैनीताल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत में को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की आरोपी महिला के खिलाफ 182 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यहीं नही एसएसपी को मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
मामले के अनुसार पीतांबर ने अपनी जमीन का सौदा प्रेम के साथ दो लाख रुपये में किया। इसकी धनराशि अपनी पत्नी और पुत्र के नाम पर मंगवा भी ली। इसी बीच उसकी परित्यक्ता पुत्री ने षड्यंत्र के तहत सौदा कैंसिल करने की नीयत से प्रेम और उसके भाई हेमंवती पर उसके साथ छेड़खानी करने, कपड़े फाड़ने और गलीगलौज करने के आरोप लगाए। महिला की तहरीर पर थाना भवाली ने पांच फरवरी 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 ,506, 354 मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की। अभियोजन की ओर से सात गवाहों को गवाही भी कराई गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने झूठा मुकदमा दायर करने की आरोपी महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एसएसपी को निर्देश दिए कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराएं। सीजेएम ने प्रेम और हेमंवती को दोष मुक्त करार दिया।