उधमसिंह नगर। उच्च न्यायालय के आदेश पर किच्छा कोतवाली में सुरक्षा को लेकर आये नवविवाहित दम्पत्ति और उसके परिजनों के साथ महिला एसआई द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट को गम्भीरत से लेते हुये उच्च न्यायालय ने पूरे प्रकरण की जांच कर एसएसपी को 12 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
विदित हो कि किच्छा निवासी रवि ने यही निवासी युवती के साथ उसके परिजनों की रजामंदी के खिलाफ विवाह रचाया था। रवि ने युवती के परिजनों से अपनी और अपनी पत्नी की जान को खतरा बताते हुये उच्च न्यायालय में एक रिट डालते हुये सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पंकज पुरोहित और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मामले का संज्ञान लेते हुये किच्छा कोतवाल को उक्त दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हुये मामले की सुनवाई के लिये आगामी 12 अप्रैल की तिथि निश्चित की थी।
गत 6 अप्रैल को जब उच्च न्यायालय का आर्डर लेकर रवि अपनी पत्नी, बहन और मॉ के साथ किच्छा कोतवाली पहुंचा तो वहां मौजूद महिला एसआई ने उच्च न्यायालय के आर्डर की कॉपी को फैंक कर उक्त जनों से अभद्रता शुरू कर दी थी। रवि द्वारा जब उसे उच्च न्यायालय का आर्डर बताते हुये पुनः उसके हाथ में कापी दी तो गुस्साई महिला एसआई ने उसे फाड़ दिया।
रवि का आरोप था कि इस दौरान उक्त महिला एसआई ने उसके व उसकी बहन, मॉ के साथ मारपीट भी की गई। जिसको लेकर रवि के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष उक्त प्रकरण को रखते हुये उच्च न्यायालय के आदेश की फटी कॉपी दिखायी गई और किच्छा कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिकाडिंग को सुरक्षित रखवाने के साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
कार्रवाई की मांग पर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुये एसएसपी, ऊधमसिंहनगर को उक्त प्रकरण की जांच कर रिर्पोट आगामी 12 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है।