मीडिया ग्रुप, 09 जून, 2023
उधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर शहर के चर्चित सूदखोर प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन को तीन साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये अंर्थदंड देने की सजा सुनाई है।
जिरह के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश कर आरोप का दोष सिद्व कर दिया। बताते चले की रुद्रपुर शहर में चर्चित सूदखोर चिराग अग्रवाल अपने गुर्गो के साथ मिलकर पहले लोगों को ब्याज पर पैसा देता था।
जब देनदार पूरी ब्याज सहित रकम वापिस कर देता था। सूदखोर चिराग अधिक ब्याज निकालकर उसको बंद कमरे में मारपीट करता व उसकी नग्न तस्वीर बनाकर वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था।
जिसका पर्दाफाश होते ही पुलिस प्रशासन में हडकं प मच गया था और चिराग अग्रवाल चर्चा का विषय बन गया। सूदखोरी प्रकरण में थाना ट्रांजिटकैँप के रहने वाले वादी ने रिपोर्ट दर्ज कर वाई थी कि उसने 31 दिसंबर 2021 को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आवास विकास निवासी चिराग अग्रवाल से ब्याज पर कुछ रकम ली थी।
रकम को धीरे धीरे कर चुकता भी करता गया जबकि उसने अपनी पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखकर पैसा चुकता था। बावजूद इसके चिराग के गुर्गे देवस्थ मंडल और गोवि ढाली के खाते में पैसा डालने के बाद भी दोनों लोग मुकर गए।
चिराग अग्रवाल के आदेश पर दोनों ने उसे आवास विकास स्थित एक होटल पर बुलाया और बंद कमरे में उसके साथ बेहरमी से पिटाई करते हुए अर्द्वनग्न वीडियो बनाकर ब्लै कमेल करना शुरू कर दिया साथ ही 3.17 लाख की जायज रकम चुकता करने के बाद भी उसके ऊपर 5.48 लाख का बकाया निकाल दिया।
ज्यादा परेशान होने पर उसने 27 मार्च 2022 को खुद वीडियो वायरल करते हुए पुलिस को तहरीर सौप दी थी। वीडियो वायरल होते हुए पुलिस ने आरोपी का पीछा कर चिराग अग्रवाल सहित देवव्रत और गोविद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिम कलीम की अदालत में हुई। जहां वादी पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनते के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी चिराग सहित तीन दोषियों को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।