चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

रिपोर्ट : बादल गंगवार

मेरठ। देशभर में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में 30 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई।

अदालत ने मुस्कान पर 50 हजार रुपये और साहिल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप सजा देना भी धर्म का कार्य है।

इस मामले में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। करीब 13 महीने चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सजा सुनाने के लिए अदालत ने 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

सौरभ राजपूत के परिजनों ने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को शुरू से न्याय मिलने की उम्मीद थी और उनकी मांग थी कि आरोपियों को उनके अपराध के अनुरूप सजा मिले।

गौरतलब है कि सौरभ का शव उसके घर में नीले ड्रम के अंदर मिला था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।