रूद्रपुर। लाखों रूपये उधार लेने के बाद पिता पुत्र ने अपनी भूमि के फर्जी खतोनी दस्तावेज सौंपकर रूपये हड़प लिए। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज रिपोर्ट में रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी-एलायंस कालोनी रुद्रपुर ने शंकर सिंह व अजय सिंह के विरूद्ध कहा है कि उसके उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यालय रुद्रपुर में शंकर सिंह द्वारा अपनी एक बुलेरो गाड़ी संविदा के आधार पर किराये पर चलाया जा रहा था। उसका पुत्र अजय सिंह वाहन को चलाता था।
शंकर सिंह एवं उसके पुत्र अजय सिंह दोनो ने आपस में एकराय होकर उससे 6,72,000 रूपये बतौर कर्ज 15 सितंबर 2020 तक ले लिए थे। उसेे एक रसीद भी 21 अक्टूबर 2020 को स्टाम्प पर तहरीर कर दी। इसी के साथ अपना आधार कार्ड तथा बुलेरो गाड़ी एवं ट्रैक्टर की आरसी की छायाप्रति भी उसे सौंपी थी। रूपये वापस मांगने पर शंकर सिंह एवं अजय सिंह दोनो टालमटोल करते रहे।
दोनों को धनराशि की वसूली का एक नोटिस भेजा तो शंकर सिंह एवं अजय सिंह उसके घर आये और अनुरोध किया कि उनके विरूद्ध कोई मुकदमा न करे और उन्होंने अपनी कृषि भूमि की खतौनी की एक छायाप्रति देते हुए कहा कि भूमि को वह 5 वर्ष के लिए गिरवी रख लें और अपनी धनराशि चुकता कर लेवें।
शंकर सिंह ने उसे 22,000 रूपये नगद देकर कहा कि अब 6,50,000 रूपये बकाया रह गये है जो जमीन गिरवी रखकर पूरे हो सकते है। उसने बाजपुर तहसील में राजस्वकर्मी से बात की तो पता चला कि उक्त शंकर सिंह के नाम इतनी जमीन नही है और उक्त खतौनी फर्जी है। आरोप है शंकर सिंह एवं उसके पुत्र अजय सिंह ने आपस में सांठगांठ कर उसके साथ धोखाधड़ी कर धनराशि हड़प ली। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।