मीडिया ग्रुप, 13 जून, 2023
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने नानकमत्ता में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
नौ अप्रैल 2021 को नानकमत्ता थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कहा था कि आठ अप्रैल की रात वे लोग खाना खाकर सो गए थे। सुबह जब उठे तो उनकी 14 वर्षीय बेटी अपने बिस्तर में नहीं थी।
उन्होंने उसकी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। नानकमत्ता पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। इस दौरान पीड़िता ने नानकमत्ता जंगल जोगी ठेर निवासी वासूदेव गुप्ता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल जज पॉक्सो अश्विनी गौड़ की अदालत में चल रहा था।
विशेष लोक अधिवक्ता विकास ने बताया कि मामले में आठ गवाह पेश किए गए जिस पर अदालत ने आरोपी वासूदेव को 20 साल की कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।