मीडिया ग्रुप, 05 नवंबर, 2021
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शुक्रवार को यहां एनसीबी के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
आर्यन के लिए इस मामले में एनसीबी के समक्ष हर सप्ताह पेश होना अनिवार्य है। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद आर्यन को 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद वह पहली बार एनसीबी कार्यालय में पेश होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जमानत की शर्तों के अनुसार आर्यन अपराह्न करीब सवा 12 बजे दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित एनसीबी कार्यालय पहुंचे।
आर्यन (23) को मुंबई तट के पास क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह आठ अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद थे। आर्यन के खिलाफ मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री तथा साजिश के मामले में स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय ने गत शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया। इस आदेश में आर्यन और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं।
अदालत ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और मर्चेंट तथा धामेचा को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही की एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाए।
अदालत द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजसे से अपराह्न दो बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।