01 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून

दिल्ली। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों के लागू होने की तारीख को लेकर तीन अधिसूचनाएं जारी कीं। साथ ही केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा (2) के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, विशिष्ट प्रावधान ‘वाहन की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने’ से संबंधित है।

एमएचए की अधिसूचना में कहा गया, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा 1 जुलाई, 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन के प्रावधान उक्त संहिता, धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान को छोड़कर लागू होगी।“

ये कानून, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करते हैं, 21 दिसंबर, 2023 को संसद द्वारा पारित किए गए। उन्हें 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। हालांकि, क़ानूनों में उल्लेख किया गया कि वे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तिथि से ही लागू होंगे।