उधमसिंह नगर के काशीपुर में द्वितीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को छह महीने का कारावास और 9.90 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अनिल अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। कहा कि किच्छा निवासी जे-4 सीड्स को प्रोपराइटर अजय शैली ने उनकी फर्म से 9.35 लाख रुपये का गेहूं का बीज उधार में लिया था जिसके भुगतान के एवज में उसने इसी रकम का एक चेक उसे दिया। चेक बैंक खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया।
इस संबंध में अजय शैली को नोटिस भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामले की सुनवाई कर अदालत ने आरोपी अजय को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को छह महीने की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 9.90 लाख का जुर्माना डाला। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।