मीडिया ग्रुप, 16 सितंबर, 2023
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 17 पूरी तरह से बच्चों पर शारीरिक दंड पर रोक लगाती है। उसके बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
ताजा मामला उधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मॉम्स प्राइड स्कूल का है, जहां सातवी कक्षा के एक छात्र को बस इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसने स्कूल के मोजे नहीं पहने थे।
आपको बता दें कि छात्र का कहना है कि शनिवार सुबह, स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के बाद ड्रेस चेकिंग के दौरान उसको कराटे वाले सर ने रोक लिया और कहा कि तुम्हारे मोजे पर मॉम्स प्राइड स्कूल नही लिखा है और फिर वहां म्यूजिक वाले सर आ गई।
म्यूजिक टीचर ने कहा की तुमने जिम्मी स्कूल ड्रेस, मैन मार्केट, रुद्रपुर से मिलने वाले स्कूल के मोजे नही पहनें है, क्या तुमने अपने पैरेंट्स को स्कूल सॉक्स के बारे कहा नही।
छात्र ने टीचर से कहा कि आप प्रिंसिपल सर को कहाए, वो पापा को सॉक्स के बारे कहे देंगे। इस बात से टीचर भड़क गया और छात्र को मारना शुरू कर दिया।
इस घटना की सूचना छात्र ने टीचर के मोबाइल से फोन करके अपने पिता जी को बताए जिसके बाद वह स्कूल पहुंच गई।
जब पीड़ित छात्र के पिता जी ने म्यूजिक टीचर से प्रिंसिपल ऑफिस में बात करने को कहा तो टीचर ने कहा की मिलना है तो बाहर मिल, प्रिंसिपल के ऑफिस में नही।
स्कूल प्रिंसिपल पर भी आरोप है की प्रिंसिपल ने छात्र के पैरेंट्स के साथ बतमीजी करते हुए धमकाया कि डीएम क्या सीएम भी नही सुनेगा तुम्हारी।