वकील से मारपीट की आरोपी महिला को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार।

मीडिया ग्रुप, 31 मई, 2023

ये कहते हुए कि वकील अदालत के अधिकारी हैं और न्यायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न और शक्तिशाली हिस्सा हैं और इस तरह उनके मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य को अत्यधिक सम्मान दिया जाना चाहिए।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने वकील से मारपीट की आरोपी महिला की जमानत नामंजूर कर दी।

अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वकील का आरोप एक आपराधिक मामले से प्रेरित था जो याचिकाकर्ता ने वकील के मुवक्किल के खिलाफ दायर किया था।

एकल-न्यायाधीश के अनुसार, वर्तमान शिकायत की वैधता को इस आधार पर खारिज करना कि यह एक वकील द्वारा दायर की गई है, अनुचित और बेतुका होगा।

वकील ने 2017 में याचिकाकर्ता पर धमकाने, रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। ट्रायल कोर्ट ने बाद में आरोप तय किए और याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए, याचिकाकर्ता ने पहले 2014 में वकील के मुवक्किल के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जो उस समय परीक्षण के लिए लंबित थी।

पहले की प्राथमिकी के संबंध में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने वकील के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया और मारपीट की।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मौजूदा प्राथमिकी वकील के मुवक्किल के खिलाफ दायर पहले के आपराधिक मामले से प्रेरित थी। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इस बात पर जोर देते हुए कि वकील व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या पूर्वाग्रहों को अपने पेशेवर दायित्वों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं।