मीडिया ग्रुप, 20 मई, 2023
उधमसिंह नगर। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी काशीपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, काशीपुर की अदालत ने खारिज कर दी है।
आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर निवासी महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला ने कहा था कि थाना परतापुर के गावंडी निवासी सुशील से उसके पति की जान पहचान थी।
उन्होंने सुशील से नौकरी लगवाने को कहा। इस पर सुशील ने उसे पत्नी को साथ लाने को कहा। उसने कहा कि 25 सितंबर 2016 को वह अपने पति के साथ मुजफ्फरनगर के मोरना स्थित पेट्रोल पंप पर गई।
वहां सुशील समेत कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी अर्बन को-आपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन और एक अन्य युवक भी माजूद था। आरोप है कि तीनों ने पति को घर भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस केस में समन जारी होने पर आरोपी पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं प्रस्तुत कीं, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली।
मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन समेत सभी आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। 12 मई को आरोपी पूर्व चेयरमैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है।