रुद्रपुर : नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 वर्ष का कारवास।

पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।