रुद्रपुर : चेक बाउंस के आरोपी को छह माह की जेल की सजा का आदेश।

मीडिया ग्रुप, 28 मई, 2025

रुद्रपुर। चेक बाउंस के आरोपी को छह माह की जेल की सजा एवं 6.60 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए है। प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभू नाथ सिंह सेठवाल ने चेक बाउंस के मामले में दिए निर्णय में सजा सुनाई है।

रुद्रपुर निवासी रचना अरोरा द्वारा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट एवं सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि गौरव अग्रवाल निवासी गल्ला मंडी रुद्रपुर द्वारा उनसे 05 लाख रुपए उधार लिए थे जिसकी एवज में जारी चेक गौरव के खाते में पैसा न होने से बाउंस हो गया जिस पर उसे परिवाद दायर करना पड़ा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं गवाही के आधार पर आरोपी गौरव अग्रवाल को छह महीने की जेल की सजा और 6.60 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।