रुद्रपुर : व्यापारी को कोर्ट ने सुनाई छह माह जेल की सजा

रुद्रपुर। न्यायालय ने व्यापारी को छह माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उस पर छह लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रुद्रपुर निवासी रचना अरोरा द्वारा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट एवं सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि व्यापारी गौरव अग्रवाल निवासी गल्ला मंडी रुद्रपुर द्वारा उनसे 05 लाख रुपए उधार लिए थे जिसकी एवज में जारी चेक गौरव के खाते में पैसा न होने से बाउंस हो गया जिस पर उसे परिवाद दायर करना पड़ा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी गौरव अग्रवाल को छह महीने की जेल की सजा और 6.60 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।