उधमसिंह नगर। जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड शासन, देहरादून सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1958/XXXI (15)G/24-74 (सा०)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के तहत वर्ष 2025 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
इसके अनुसार, 15 मार्च 2025 को होली (छलडी) के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (संशोधित) 1881 के पैरा-247 में दिए गए अधिकारों के तहत घोषित किया गया है।
हालांकि, यह अवकाश उन विद्यालयों और संस्थानों में लागू नहीं होगा, जहां 15 मार्च को सीबीएसई, किसी अन्य विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं और अन्य परीक्षा आयोजन की योजना है। ऐसे स्कूलों और संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।