उत्तर प्रदेश: पत्नी बनी गवाह…फंदे तक पहुंचा पति, 70 तारीखाें तक चली कार्रवाई, साली से दुष्कर्म व हत्या का मामला
उत्तर प्रदेश। औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर में 30 मई 2023 को एक 10 वर्षीय नाबालिग की उसके बहनोई ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोषी बहनोई के खिलाफ पॉक्सो व हत्या का मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें घटना की चश्मदीद पत्नी की गवाही ने इस पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया। इसके चलते न्यायालय ने सभी साक्ष्यों व तथ्यों के मद्देनजर दोषी रोहित को फांसी की सजा सुनाई।
घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि तैयापुर में नाबालिग मृतका की बड़ी बहन की ससुराल थी। उसकी छोटी बहन (मृतका) गांव आई थी, जहां उसके बहनोई ने उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी।
इस प्रकरण में दोषी की पत्नी चश्मदीद गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुई। जहां उसने अपने पति के खिलाफ छोटी बहन के साथ की गई दरिंदगी के बाद हत्या को लेकर गवाही दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 11 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गईं थी।
इसमें 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी कोर्ट में शांत बैठा रहा। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी की पत्नी व मां को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई। वह कोर्ट परिसर के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी। इस दौरान दोषी की पुत्री भी मौजूद थी।
विशेष अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय योग्य हैं। इससे समाज में दूषित प्रवृत्ति के लोगों की ओर से की जानी वाली घटनाओं में लगाम लगेगी। इससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाबालिग बच्चियों की स्वतंत्रता भी बरकरार रह सकेगी।