गदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम रतनपुरा में 20–21 सितंबर 2024 की रात्रि पड़ोसी के घर में घुस कर कई राउंड फायरिंग करने के आरोपी की जमानत जिला न्यायालय ने खारिज कर दी।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता गुरबाज सिंह ने बताया कि आरोपी की जमानत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत से मंगलवार को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी गई है।
आपको बता दें कि ग्राम रतनपुरा, थाना गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर निवासी अमर सिंह द्वारा थाना गदरपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि विगत दिनों गांव में बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी के संबंध में चेकिंग की गई थी। इस घटना के बाद से उनका पड़ोसी सिमरजीत सिंह लक्की उनके परिवार से रंजिश मान रहा है और बिजली विभाग में शिकायत करने का आरोप लगाते हुए उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 20 सितंबर 2024 की रात, लक्की रिवाल्वर लेकर उनके घर छत के रास्ते से घुस आया और मां-बहन को गालियां देने लगा। एतराज करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए रिवाल्वर निकालकर दान दी। इस पर पीड़ित ने डरकर भागकर कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान लकी द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे पीड़ित और उनके परिवार के बच्चे भयभीत हो गए। फायरिंग के कारण घर में खड़ी मोटर साइकिल के टायर और दीवारों पर गोलियों के निशान लगी। इसके बाद युवक द्वारा की गई फायरिंग से छत पर लगे ए.सी. में भी फायर के निशान पाए गए।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने घर में घुस कर फायरिंग कर जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना स्थल से 7 कारतूस के खोखे भी बरामद किए थे। पुलिस द्वारा आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही की जा रही है।