रुद्रपुर : चेक बाउंस के आरोपी को तीन महीने की जेल की सजा का आदेश।

रुद्रपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन (पंचम) के न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन (पंचम)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शमा परवीन ने बुधवार को सुनाए फैसले में आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। गदरपुर के ग्राम सीतापुर निवासी संदीप गुंबर ने सर्वजीत सिंह निवासी जाफरपुर के खिलाफ चेक का मुकदमा दायर किया था। परिवादी संदीप की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह व सुरेंद्र नरूला द्वारा पैरवी की गई।

संदीप गुंबर का कहना था कि सर्वजीत सिंह द्वारा उधार के 02 लाख रुपए के भुगतान की एवज में चेक जारी किया था जो उनके बैंक खाते में धनराशि ना होने से बाउंस हो गया। जिस पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई अदालत में हुई।

कोर्ट में परिवादी के अधिवक्ता गुरबाज सिंह, सुरेंद्र नरूला ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने सजा के साथ ही सर्वजीत सिंह पर अर्थदंड लगाया है।