उधमसिंह नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जानकारी दी है कि नगर निकाय चुनाव का मतदान 23 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान 21 जनवरी मंगलवार शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, प्रचार रैली, या अन्य प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, भदौरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अक्सर विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा निकाले जाने वाले विजय जुलूसों में वाहनों, बैंड-बाजों और आतिशबाजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। इसके अलावा, ऐसे जुलूसों से पराजित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के साथ झड़पें होने और शांति भंग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोग ने सख्ती से निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
