मीडिया ग्रुप, 05 अक्टूबर, 2023
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय और मांगा है। इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी है।
उनका कहना है कि ज्ञानवापी में सर्वे के लिए छह अक्तूबर के बाद चार सप्ताह का और समय दिया जाए। इस मामले में प्रार्थना पत्र की प्रति विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को भी उपलब्ध करा दी गई है। मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी।
एसएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का 61 दिनों से सर्वे कर रही है। जिला जज की अदालत ने छह अक्तूबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई ने समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध कर लिया। इससे पहले भी एएसआई दो बार समयसीमा बढ़वा चुका है।
सर्वे में अब तक क्या हुआ
न्यायालय ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी में सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। इसलिए एएसआई द्वारा सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया गया।
अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया। इसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय और दिया। साथ ही, कहा कि सर्वे का काम पूरा कर छह अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करें।
मुस्लिम पक्षकारों की मांग पर फिर टली सुनवाई
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़ी पांच याचिकाओं पर बुधवार को होने वाली सुनवाई मुस्लिम पक्षकारों की मांग पर 30 अक्तूबर तक टाल दी गई है। इनमें तीन याचिकाएं वर्ष 1991 से वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद की पोषणीयता और दो याचिकाएं निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली हैं। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ कर रही है।
तहखाने पर आज फैसला
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में देने के वाद में दिए गए स्थानांतरण आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत बृहस्पतिवार को आदेश सुना सकती है। यह वाद शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया है। ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामले जिला जज की अदालत में चल रहे हैं।